
इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 31 मार्च, 2023 तक परमानेंट अकाउंट नंबर (PAN) को आधार कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है. डेडलाइन बढ़ाने को लेकर अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है. इस महीने की शुरुआत में एक ट्वीट में, आईटी विभाग ने कहा कि आयकर अधिनियम, 1961 के तहत प्रक्रिया अनिवार्य है। इसमें कहा गया है कि 1 अप्रैल से सभी अनलिंक किए गए पैन निष्क्रिय हो जाएंगे। विभाग ने करदाताओं को यह जांचने के लिए अपनी वेबसाइट पर लिंक भी दिया है कि उनका पैन आधार से जुड़ा है या नहीं।
आधार-पैन कार्ड लिंक स्थिति ऑनलाइन कैसे जांचें?
•आधार-पैन लिंकिंग की स्थिति की जांच के लिए करदाता को आयकर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
•होमपेज पर क्विक लिंक्स पर क्लिक करें, फिर लिंक आधार स्टेटस पर क्लिक करें
•खुलने वाले पेज में दो फ़ील्ड होंगे जहां करदाता को पैन और आधार संख्या दर्ज करनी होगी
•सर्वर द्वारा स्थिति की जाँच करने के बाद, एक पॉप-अप संदेश प्रदर्शित किया जाएगा। यदि आधार और पैन लिंक हैं, तो संदेश इस प्रकार होगा: "आपका पैन पहले से ही दिए गए आधार से जुड़ा हुआ है"।
•यदि दो दस्तावेज़ लिंक नहीं हैं, तो स्क्रीन पर निम्न संदेश दिखाई देगा: "पैन आधार से लिंक नहीं है। कृपया अपने आधार को पैन से लिंक करने के लिए 'लिंक आधार' पर क्लिक करें"।
•यदि आधार-पैन लिंक प्रगति पर है, तो करदाता को निम्नलिखित संदेश दिखाई देगा: "आपका आधार-पैन लिंकिंग अनुरोध यूआईडीएआई को सत्यापन के लिए भेजा गया है। कृपया बाद में होम पेज पर 'लिंक आधार स्थिति' लिंक पर क्लिक करके स्थिति की जांच करें।
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